कांग्रेस के प्रवक्ता और राजस्थान से राज्यसभा के लिए हाल ही निर्वाचित अभिषेक मनु सिंघवी की एक सीडी पिछले पंद्रह दिनों से बाजार में घूम रही है. इस सीडी का पहली बार खुलासा ट्विटर पर एक भाजपा समर्थक महिला शिल्पी तिवारी (@shilpitewari) ने ट्वीट किया कि अभिषेक मनु सिंघवी ने एक साथी महिला वकील के साथ अपने दफ्तर में ही शारीरिक संबंध बनाया. शिल्पी तिवारी का दावा था कि वह महिला वकील भी संभ्रांत परिवार से संबंध रखती है और उसकी उम्र 40 के आसपास है.
शिल्पी तिवारी के इस ट्वीट पर दिल्ली की ही एक वकील श्वाति सिंह मलिक ने दावा किया कि वह उस महिला को जानती हैं वह भी रसूखदार महिला है और सिंघवी के कार्यालय में आती जाती रहती है. इस ट्वीट के जवाब में एक बार फिर शिल्पी तिवारी ने लिखा कि अगर वह किसी औरत के साथ खेलना ही चाहता है तो उसे (सिंघवी को) और कम उम्र की लड़की मिल सकती थी.
ट्विटर पर इन फौरी खुलासों के बाद बताया जाता है कि नंबर वन चैनल आजतक के एक स्टार रिपोर्टर के पास ये सीडी पहुंच गई और वे इसे प्रसारित करने की योजना भी बना रहे थे। किसी तरह ये खबर अभिषेकमनु सिंघवी तक पहुंच गई और उन्होंने फौरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां से उन्हें स्टे मिल गया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सीडी के प्रसारण पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। हाईकोर्ट की जस्टिस रेवा खेत्रपाल के मुताबिक अगली सुनवाई तक मीडिया हाउस, उनके एजेंट व मीडिया हाउस से जुड़े अन्य लोग इस सीडी के बारे में न छाप सकते हैं और न ही उसे प्रसारित कर सकते हैं। इसके अलावा कथित सीडी के अंश भी ट्रांसफर नहीं किए जा सकते।
सिंघवी और उनके मित्र अभिमन्यु भंडारी ने सीडी पर रोक के लिए याचिका दायर की थी। इस कथित सीडी कांड में सिंघवी के पूर्व ड्राइवर की भूमिका बताई जा रही है। कोर्ट के मुताबिक यदि इस सीडी के कंटेंट पर इस तरह की रोक न लगाई गई तो सिंघवी की प्रतिष्ठा और साख को खतरा है। 21 मई को इसकी सुनवाई होगी जिसके लिए मीडिया हाउस और सिंघवी के पूर्व ड्राइवर को नोटिस भेजा गया है।
एक वरिष्ठ वकील ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सीडी में सिंघवी के साथ एक प्रतिष्ठित महिला वकील भी मौजूद हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर अभिषेक पाक-साफ हैं तो उन्हें ये स्टे लाने की जरूरत क्या है?
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सीडी के प्रसारण पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। हाईकोर्ट की जस्टिस रेवा खेत्रपाल के मुताबिक अगली सुनवाई तक मीडिया हाउस, उनके एजेंट व मीडिया हाउस से जुड़े अन्य लोग इस सीडी के बारे में न छाप सकते हैं और न ही उसे प्रसारित कर सकते हैं। इसके अलावा कथित सीडी के अंश भी ट्रांसफर नहीं किए जा सकते।
सिंघवी और उनके मित्र अभिमन्यु भंडारी ने सीडी पर रोक के लिए याचिका दायर की थी। इस कथित सीडी कांड में सिंघवी के पूर्व ड्राइवर की भूमिका बताई जा रही है। कोर्ट के मुताबिक यदि इस सीडी के कंटेंट पर इस तरह की रोक न लगाई गई तो सिंघवी की प्रतिष्ठा और साख को खतरा है। 21 मई को इसकी सुनवाई होगी जिसके लिए मीडिया हाउस और सिंघवी के पूर्व ड्राइवर को नोटिस भेजा गया है।
एक वरिष्ठ वकील ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सीडी में सिंघवी के साथ एक प्रतिष्ठित महिला वकील भी मौजूद हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर अभिषेक पाक-साफ हैं तो उन्हें ये स्टे लाने की जरूरत क्या है?
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