जाने माने अधिवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और उनके पूर्व चालक ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण तरीके से सीडी विवाद मामले का निपटारा कर लिया है. समझौते के तहत सिंघवी अपने पूर्व ड्राइवर पर दायर मुकदमा वापस लेंगे तो आजतक वह सीडी उस व्यक्ति को वापस कर देगा जिसने उसे प्रदान किया था.
सिंघवी के पूर्व चालक मुकेश लाल पर आरोप था कि उसने कांग्रेस नेता की एक कथित सीडी आजतक को प्रदान कर दी थी जिसमें वे एक महिला के साथ कार्यालय में कामक्रीडा करते हुए पाये गये हैं.
न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने सिंघवी और उनके पूर्व साथी अभिमन्यु भंडारी द्वारा चालक और मीडिया समूह के खिलाफ दायर दीवानी मुकदमे में तब आदेश दिया जब अदालत को उनके बीच समझौता हो जाने के बारे में सूचित किया गया.
न्यायमूर्ति खेत्रपाल ने 13 अप्रैल को एकतरफा आदेश देकर मीडिया समूह और चालक के सीडी की सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण पर रोक लगाई थी. न्यायमूर्ति खेत्रपाल ने गुरुवार को सिंघवी के पूर्व चालक मुकेश लाल का बयान दर्ज किया.
उधर दूसरी ओर आजतक, हेडलाइंस टुडे और इंडिया टुडे के वकील ने अदालत को सूचित किया कि वे उस व्यक्ति को कथित सीडी प्रदान करेंगे जिसने उन्हें दी है।
सिंघवी के वकील ने अदालत से कहा कि दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर वह मुकेश लाल के खिलाफ पुलिस के समक्ष दायर शिकायत को वापस लेंगे.
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