तहसील प्रमुख // सत्य प्रकाश शर्मा (खुरई// टाइम्स ऑफ क्राइम)
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खुरई 28/03/2012 को श्री एस.पी.यादव अपर सत्र न्यायाधीश महोदय खुरई ने मुन्नीलाल पटेल हत्याकांड का फैसला सुनाकर आरोपी गण सुनील, संदीप, बंटी रैकवार, शिवप्रसाद, सत्यप्रकाश एवं अभिमन्यु को धारा 302, 149, भा.दं.वि. के अपराध से दोषमुक्त कर दिया। भानगढ़ पुलिस द्वारा प्रस्तुत चालान के अनुसार जे.पी.पावर प्लांट आगाशौद के पास मुन्नीलाल चाय-पान की दुकानदारी करता था जिसे दिनांक 09/11/2010 को अभियुक्त गण स:अभियुक्तो के साथ हॉकी एवं लाठियों से मारपीट की थी थाना भानगढ़ मे घटना की रिपोर्ट श्रीकांत कुशवाहा द्वारा दर्ज कराई गई थी। अभियुक्त गण की शिनाख्ती की कार्यवाही कराई गई थी जिसके आधार पर उन्हे गिरफ्तार किया गया था सुनवाई के दोरान करीब 25 साक्षियों के कथन अंकित किऐ गऐ थे। विद्वान श्री न्यायालय ने उक्त कथनों पर अविश्वास कर अभियुक्त गण को दोषमुक्त कर दिया शासन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता व अभियुक्त गण की ओर से श्री दिनेश श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, डी.के.जैन, राजीव श्रीवास्तव, संजय खरे, एवं सुरेन्द्र यादव अधिवक्ता गण ने पैरवी की ।
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