तहसील प्रमुख // सत्य प्रकाश शर्मा (खुरई// टाइम्स ऑफ क्राइम)
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खुरई, श्री एस.पी.यादव अपर सत्र न्यायाधीश महोदय खुरई ने अभियुक्त शिवदयाल उर्फ शब्बू अहिरवार निवासी विसराहा थाना वादरी , तहसील खुरई को बलात्कार के प्रयास मे दोषी पाकर धारा 376, 511 भा.दं.वि. के अपराध में सात (7) बर्ष का कारावास एवं 1000/- रूपये के जुर्माने से दंडित किया वादरी पुलिस द्वारा प्रस्तुत चालान के अनुसार दिन के 1 बजे अभियोगिनी ग्राम विसराहा मे खेत पर चारा कांटने गई थी वहां अभियुक्त ने आकर बुरी नियत से उसका सीना दवाया साड़ी उठाकर बलात्कार का प्रयास किया मामले की सुनवाई के दोरान अभियोगिनी के कथनों का समर्थन साक्षी, गुड्डे व महेश तथा चोैकीदार कल्याण ने किया था। अभियुक्त ने रंजिस के कारण झूठा फसाने का बचाव लिया था अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय खरे ने अपने तर्क मेें कहा कि अभियोगिनी को चोटें नहीे आई है व वह बडा चडा कर वयान दे रही है जिस पर विद्वान न्यायालय द्वारा अधिवक्ता महोदय के बचाव के तर्क को अमान्य करते हुऐ अभियुक्त को देाषी पाकर दंडित किया गया अभियोगिनी व शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री वलवीर सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
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