*एसडीएम ब्यावरा ने लगाईं अवैध निर्माण पर रोक।*
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ब्यावरा, ग्राम मोहनीपुरा के फ्लड एरिया में बिना अनुमति निर्माण कार्य कर रहे कॉलोनाइजर मनीष खंडेलवाल की निगरानी में, सोरम गुप्ता पिता ललिता प्रसाद जाति महाजन नि. ग्वालियर के नाम भूमि सर्वे नं 449/1/2, 450/1, 451/1, 451/2, 469/2, 470/1, 470/2 , 472/2 आदि सर्वे नं की भूमि क्रय कर इसमें विराट नगर कालोनी के नाम से रोड डालकर कालोनी निर्मित की जा रही थी।
अनुविभागीय अधिकारी ब्यावरा के आदेशाानुसार डूब क्षेत्र में बिना अनुमति के कालेनी निर्माण पर रोक लगाते हुए अवेध कालोनी निर्माण का प्रकरण क्रमांक 44 /बी-121 /2015 -16 तैयार कर कलेक्टर महोदय राजगढ को भेजा जाकर मोके पर कालेनी का कार्य बंद किया गया है।
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ब्यावरा, ग्राम मोहनीपुरा के फ्लड एरिया में बिना अनुमति निर्माण कार्य कर रहे कॉलोनाइजर मनीष खंडेलवाल की निगरानी में, सोरम गुप्ता पिता ललिता प्रसाद जाति महाजन नि. ग्वालियर के नाम भूमि सर्वे नं 449/1/2, 450/1, 451/1, 451/2, 469/2, 470/1, 470/2 , 472/2 आदि सर्वे नं की भूमि क्रय कर इसमें विराट नगर कालोनी के नाम से रोड डालकर कालोनी निर्मित की जा रही थी।
अनुविभागीय अधिकारी ब्यावरा के आदेशाानुसार डूब क्षेत्र में बिना अनुमति के कालेनी निर्माण पर रोक लगाते हुए अवेध कालोनी निर्माण का प्रकरण क्रमांक 44 /बी-121 /2015 -16 तैयार कर कलेक्टर महोदय राजगढ को भेजा जाकर मोके पर कालेनी का कार्य बंद किया गया है।
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