क्राइम रिपोर्टर// लखनलाल (कटनी // टाइम्स ऑफ क्राइम)
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कटनी. उपनगरी क्षेत्र माघवनागर में पुनर्वास के लिए दी गई भूमि पर अतिक्रमण कर मील बनाने के मामले में न्यायालय तहसील पुनर्वास ने 54 मील संचालकों पर करीब 12 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दिये गये आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 15 दिन के अन्दर जुर्माने की राशि जमा की जाये जुर्माने के बाद अतिक्रमण कर बनाई गई मीलों को तोड़ते हुये बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।
ये है मामला
माधव नगर में पुनर्वास की 399 एकड़ भूमि आवास और उद्योग के लिये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित की गई थी लेकिन 54 मील संचालकों ने 295 एकड़ पुनर्वास भूमि पर अतिरिक्त अतिक्रमण कर लिया। जिस पर मामले की जांच के उपरांत साबित हुआ कि पुनर्वास की 295 एकड़ श्ूमि पर अतिक्रमण किया गया है। इस पर न्यायालय तहसील पुनर्वास ने सख्ती दिखाते हुये म.प्र. भूराजस्व संहिता की धारा 248 के तहत 54 मीलर्स के खिलाफ लगभग 12 करोड़ का जुर्माना अधिरोपित करने के आदेश दिये गये हैं। जिसमें 15 दिन का समय जुर्माना जमा करने के लिए मील के संचालकों को दिया गया है।
अतिक्रमण करने वालों के नाम इस प्रकार है
पुनर्वास की जिस भूमि पर 54 मील के संचालक के द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनमें टहकामल महामाया दाल मील मानिक इंडस्ट्रीज, गोवर्धन दास दाल मील, कविता पल्सेस, गुरूमुख दास संदीप इंडस्ट्रीज, सरोज मुर्जानी, कमलेश, उधवदास संजय दाल मील, जागदमल, ब्रम्हानंद खैबर लाइन, अरदास मल, हीरा नंद खैबर लाइन, कन्हैया लाल खैबर लाइन, अमृत लाल, इंद्र कुमार, सेवक राम, वदराम, लक्ष्मी चंद, झामनदास, दिलीप कुमार, नरेन्द्र तथा अन्य दोषियों खिलाफ नोटिस भेज दिया गया है।
54 को नोटिस भेजा
54 मील के संचालकों को नोटिस भेजा जा चुका है। 15 दिन के अन्दर जुर्माना जमा करने के आदेश दिये गये हैं। जुर्माना की राशि जमा होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी महेन्द्र गुप्ता तहसीलदार पुनर्वास
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