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कलेक्टरै एंव जिला दंडाधिकारी एम. बी. ओझा द्वारा गजराजसिंह रूंवाला और लखन रूंवाला के विरूद्व रासुका ख् राष्ट्ीय सुरक्षा अधिनियम ,लगाई गई थी । मंत्रणा परिषद उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त आदेष की पुष्टि की गई है। जिससे उक्त दोनों आरोपी रासुका के तहत एक- एक वर्ष के लिये जेल में बंद रहेगें आरोपियों ने 24 मई 12 की रात सहकारी संस्था प्रांगण मंडावर में गेहॅू उपार्जन केन्द्र में एक किसान सुनील खाती की हत्या कर दी थी ।
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