प्रतिनिधि/ उदय सिंह पटेल (सिहोरा //टाइम्स ऑफ क्राइम)
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मध्य प्रदेश के बिजली मीटर घोटाले में पांच को सजा
मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को न्यायाधीश सिंह ने फैसला सुनाया। फैसले में पांच पूर्व अधिकारियों को दोषी बताया गया है। फैसले में कहा गया है कि मंडल के नियमानुसार एक करोड़ से ज्यादा की खरीदी निविदा से होनी चाहिए, इसके बाद अधिकारियों को खरीदी के विशेष अधिकार दिए गए थे, लेकिन अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। न्यायाधीश ने पूर्व अध्यक्ष दासगुप्ता और अन्य एन. पी. श्रीवास्तव, प्रकाशचंद्र मंडलोई, बसंत कुमार मेहता व मोहन चंद को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही पांचों पर एक लाख एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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