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देवास / जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर आशुतोष अवस्थी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उप धारा (2) के अन्तर्गत दो व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की है। इन दोनों को रासुका के तहत बंदी बनाकर जेल में रखा जाएगा। धर्मेंद्र उर्फ रामजाने पिता कैलाशचंद्र गोंदिया जाति ढोली उम्र 25 वर्ष निवासी-5 अंबेडकर नगर देवास थाना कोतवाली तथा भोला उर्फ राजू मीणा पिता रामकिशोर मीणा उम्र 33 वर्ष निवासी इंद्रा नगर कालोनी देवास थाना कोतवाली जिला देवास को लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकुल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से उक्त आदेश जारी करना आवश्यक था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा के अंतर्गत उक्त दोनों अपराधियों को केंद्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा।
देवास / जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर आशुतोष अवस्थी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उप धारा (2) के अन्तर्गत दो व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की है। इन दोनों को रासुका के तहत बंदी बनाकर जेल में रखा जाएगा। धर्मेंद्र उर्फ रामजाने पिता कैलाशचंद्र गोंदिया जाति ढोली उम्र 25 वर्ष निवासी-5 अंबेडकर नगर देवास थाना कोतवाली तथा भोला उर्फ राजू मीणा पिता रामकिशोर मीणा उम्र 33 वर्ष निवासी इंद्रा नगर कालोनी देवास थाना कोतवाली जिला देवास को लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकुल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से उक्त आदेश जारी करना आवश्यक था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा के अंतर्गत उक्त दोनों अपराधियों को केंद्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा।
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