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शिवपुरी। शहर के फिजीकल चौकी क्षेत्र अन्तर्गत खिरनी नाका स्थित शुभम होटल के संचालक और पूर्व टीआई के खिलाफ अपने लडक़े की शादी से पहले ही दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज कराया गया है। बताया गया हे कि आरोपीयों द्वारा अपने लडके की सगाई के बाद शादी में टाटा सफारी की मांग कर डाली।
जानकारी के अनुसार 11 अक्टूवर 2013 को पूर्व टीआई रामलखन सिंह भदौरिया के लडक़े शुभम उर्फ विष्णु भदौरिया की सगाई राखी पुत्री प्रताप चौहान परिवर्तित नाम केे साथ हुई। इसमें राखी के परिजनों द्वारा सगाई में एक पल्सर बाईक और एक सोने की अंगूठी दहेज में दी थी। उसके बाद आरोपी रामलखन सिंह भदौरिया और उसकी पत्नि कल्पना भदौरिया अपने लडक़े शुभम की सगाई के एवज में टाटा सफारी गाड़ी की मांग करने लगे।
जब राखी के परिजनों ने दहेज में टाटा सफारी देने से इंकार किया तो आरोपीयों द्वारा सगाई करने से इंकार कर दिया। उसके बाद इस मामले में दोनो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप किये गये थे। जिसमें जॉच के बाद पूर्व टीआई रामलखन भदौरिया, पत्नि कल्पना भदौरिया और शुभम उर्फ बिष्णु भदौरिया के खिलाफ धारा 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
शिवपुरी। शहर के फिजीकल चौकी क्षेत्र अन्तर्गत खिरनी नाका स्थित शुभम होटल के संचालक और पूर्व टीआई के खिलाफ अपने लडक़े की शादी से पहले ही दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज कराया गया है। बताया गया हे कि आरोपीयों द्वारा अपने लडके की सगाई के बाद शादी में टाटा सफारी की मांग कर डाली।
जानकारी के अनुसार 11 अक्टूवर 2013 को पूर्व टीआई रामलखन सिंह भदौरिया के लडक़े शुभम उर्फ विष्णु भदौरिया की सगाई राखी पुत्री प्रताप चौहान परिवर्तित नाम केे साथ हुई। इसमें राखी के परिजनों द्वारा सगाई में एक पल्सर बाईक और एक सोने की अंगूठी दहेज में दी थी। उसके बाद आरोपी रामलखन सिंह भदौरिया और उसकी पत्नि कल्पना भदौरिया अपने लडक़े शुभम की सगाई के एवज में टाटा सफारी गाड़ी की मांग करने लगे।
जब राखी के परिजनों ने दहेज में टाटा सफारी देने से इंकार किया तो आरोपीयों द्वारा सगाई करने से इंकार कर दिया। उसके बाद इस मामले में दोनो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप किये गये थे। जिसमें जॉच के बाद पूर्व टीआई रामलखन भदौरिया, पत्नि कल्पना भदौरिया और शुभम उर्फ बिष्णु भदौरिया के खिलाफ धारा 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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