पेड न्यूज मामले में अयोग्य घोषित किये गए भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाइकोर्ट ने मिश्रा को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
उन्होंने पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराने के हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
हाई कोर्ट ने मिश्रा की अपील पर रविवार को ही सुनवाई करने का फैसला किया। दो जजों की पीठ ने मिश्रा को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित करने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया। हालांकि मिश्रा के अपील पर हाई कोर्ट बाद में सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि 2008 के इस मामले में आयोग ने विगत 23 जून को अपना फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ मिश्रा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उन्होंने कोर्ट से आयोग के निर्णय पर स्टे और राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की अनुमति देने की मांग की थी।
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इसके अलावा बता दें कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं की जो सूची जारी की है, उसमें मिश्रा का नाम तो है लेकिन उन्हें वोट डालने की अनुमति देने से इंकार कर दिया गया है। इसके साथ ही आयोग ने मध्यप्रदेश विधानसभा को पत्र भी लिखा है।
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